Shahjahanpur: जिले में 4 से 31 अक्टूबर तक धारा 144

Update: 2025-09-11 05:05 GMT

शाहजहांपुर: जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने जारी अपने एक आदेश के तहत जनपद शाहजहांपुर में शारदीय नवरात्र, दशहरा, महानवमी/ विजयदशमी, महत्मां गाॅंधी जयन्ती, धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैयादूज एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं आदि अवसरों पर जनपद में सुरक्षा, शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्ठिगत जनपद शाहजहांपुर के सम्पूर्ण क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 दिनांक 4 सितंबर 2025 से 31अक्टूबर 2025 तक प्रभावी रहेगी।

इस आदेश अथवा आदेश के किसी अंश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा-223 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। अतः आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

Tags:    

Similar News