Saharanpur: दुष्कर्म के दोषी को दस साल की सजा, 25 हजार का अर्थदंड भी लगाया
"आरोपी हैदर को दस साल की सजा"
सहारनपुर: एडीजे कक्ष संख्या-13 ने दुष्कर्म के आरोपी हैदर को दस साल की सजा सुनाई है और 25 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
सरकारी वकील विवेक कौशिक ने बताया कि थाना जनकपुरी क्षेत्र की महिला ने 15 अप्रैल 2022 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि हैदर निवासी मोहल्ला गोविंद ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने इस मामले में सशक्त पैरवी की। जिससे हैदर को दस साल की सजा हुई।