Pratapgarh: युवती की गैरइरादतन हत्या में पांच साल की कैद की सजा
11500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया
प्रतापगढ़: अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश एससी एसटी कोर्ट न्यायाधीश बाबूराम की कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या, मारपीट, जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दोषी पाते हुए कंधई के धूती गांव के रामकरन सिंह को पांच वर्ष का कारावास और 11500 रुपये के अर्थदंड लगाया है.
कंधई के धूती गांव के वादी मुकदमा छोटेलाल के अनुसार वह गांव के पास जानवरों को चारा खिला रहा था. रंजिश के चलते 26 1999 की शाम दरवाजे पर आरोपी ने मारपीट शुरू की. वादी की बेटी रश्मि ने विरोध किया. आरोपी रामकरन ने वादी की बेटी पर डंडे से हमला किया. वादी की लड़की रश्मि जमीन पर गिर पड़ी इससे उसके सिर में गंभीर चोटें आई. घायल बेटी को लेकर जिला अस्पताल गया. जहां डॉक्टर ने उसे प्रयागराज रेफर कर दिया गया. एसआरएन अस्पताल में 20 दिन इलाज के बाद शरीर मे चोट अधिक होने से वादी की बेटी की मौत हो गई. कोर्ट में इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक कृष्ण चंद्र पांडेय ने की.
युवती ने जहरीला पदार्थ खाकर दी जान: परिजनों की डांट से नाराज युवती ने घर में रखा जहरीला पदार्थ खा लिया. थोड़ी देर में ही उसकी हालत बिगड़ने लगी तो परिजन उसे सीएचसी ले गए. इलाज के दौरान उसकी सांस थम गई. युवती के मौत की जानकारी होते ही परिजनों में कोहराम मच गया.
मानिकपुर थाना क्षेत्र के हुलासराय का पुरवा गांव निवासी हीरालाल पटेल की 26 वर्षीय बेटी निरिजा देवी पटेल को परिजनों ने किसी बात पर डांट दिया. इससे नाराज होकर देररात घर में रखा जहरीला पदार्थ खा लिया. थोड़ी देर में ही उसकी हालत बिगड़ने लगी तो घबराए परिजन उसे आधी रात इलाज को सीएचसी ले गए, इलाज के दौरान उसकी सांसे थम गई. युवती के मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. एसओ दीपनारायण ने कहा कि जहर खाने से युवती की मौत हुई है, शव को पोस्टमार्टम को भेजा गया है.