NCR Ghaziabad: अदालत ने किशोर से कुकर्म के आरोपी की जमानत खारिज की
"जमानत अर्जी पॉक्सो कोर्ट ने खारिज की"
गाजियाबाद: लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में किशोर से कुकर्म करने के आरोपी दीपक कश्यप की जमानत अर्जी पॉक्सो कोर्ट ने खारिज कर दी। अदालत के विशेष न्यायाधीश भारत सिंह यादव ने कहा कि अपराध गंभीर प्रकृति का है, इसलिए जमानत अर्जी खारिज की जाती है।
अदालत से मिली जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति ने लोनी बार्डर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि उनकी पत्नी का रक्तचाप कम हो गया था। 14 वर्षीय बेटे से घर की अगली गली में संचालित क्लीनिक से बीपी मशीन लाने के लिए कहा। बेटा वहां पर गया तो उससे दीपक कश्यप और एक अन्य ने उसके साथ कुकर्म किया। विरोध करने पर गले पर सर्जिकल ब्लेड रखकर काटने की धमकी दी। दोनों ने वीडियो बनाकर कहा कि अगर किसी से बताएगा तो वायरल कर देगा। वहीं बचाव पक्ष ने दलील में कहा कि उसकी बहन की शादी रोकने के लिए गलत घटना दिखाई गई है। क्योंकि उसके क्लीनिक लैब में बीपी मशीन नहीं थी।