Moradabad: गैंगस्टर एक्ट में आरोपी को मिली ढाई साल की कैद की सजा

अदालत ने लगाया दो हजार का जुर्माना

Update: 2025-06-11 04:32 GMT

मुरादाबाद: मुरादाबाद की स्पेशल गैंगस्टर कोर्ट के न्यायाधीश निरंजन कुमार की अदालत ने मंगलवार को 2 वर्ष पूर्व गैंगस्टर एक्ट के आरोपित को ढाई साल की सजा सुनाई व 2000 रूपए जुर्माना लगाया। स्पेशल गैंगस्टर कोर्ट में विशेष लोक अभियोजक अभिषेक भटनागर ने बताया कि जिले के थाना सिविल लाइन में 4 जून 2023 को गैंगस्टर एक्ट में थाना क्षेत्र के हरथला निवासी गुड्डू उर्फ वाजिद के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था जिसकी सुनवाई स्पेशल गैंगस्टर कोर्ट के न्यायाधीश निरंजन कुमार की अदालत में चली।

आज आरोपित गुड्डू उर्फ वाजिद को दोषी करार देते हुए ढाई साल की सजा और दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

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