Maharajganj: पत्नी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

Update: 2024-06-08 07:17 GMT
Uttar Pradesh उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को एक व्यक्ति को पत्नी की हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उसपर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
जिला शासकीय अधिवक्ता (DCG) वृजेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार ने प्रेम ज्योति के पति केशव (37) को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।तिवारी ने बताया कि पारिवारिक विवाद के चलते प्रेम ज्योति की उसके पति ने गला दबाकर हत्या कर दी थी।
उन्होंने बताया कि यह घटना एक मई 2015 को जिले के धरौली गांव में हुई थी और पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच पूरी करने के बाद आरोप पत्र दायर किया था। अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया और सजा सुनाई।
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