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Gorakhpur: अदालत ने शिक्षिका की हत्या करने के अभियुक्त को उम्र कैद की सजा
गोरखपुर: हत्या कर लाश छिपाने का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण कुमार सिंह ने गोला थाना क्षेत्र के ढखवार चक पटौहा निवासी अभियुक्त राजेश कुमार को आजीवन कारावास एवं 70 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है.
अभियोजन पक्ष का कहना था किा बड़हलगंज क्षेत्र के ग्राम मरचीपार बुजुर्ग के राम कैलाश की लड़की सविता डान बास्को पब्लिक स्कूल समयथान भीटी में पढ़ाती थीं. 21 फरवरी 2011 को वह स्कूल से घर वापस नहीं आई. अगले दिन उसकी लाश ग्राम महोलिया पोयल में मिली. विवेचना के दौरान मृतका के पति राजेश कुमार का नाम प्रकाश में आया. पता चला कि शादी के बाद सविता की विदाई नहीं हुई थी. पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वह सविता को बड़हलगंज ले गया था. उसके साथ शाररिक संबंध बनाने को कहा. मना किया तो गला कसकर उसकी हत्या कर दी.
जर्जर छत पर खेल रही बच्ची नीचे गिरी, घायल
पिपराइच थाना क्षेत्र के कंचनपुर टोला के पुरैना में की सुबह 15 वर्षीय बच्ची छत पर खेल रही थी, अचानक जर्जर छत के साथ गिरकर बच्ची घायल हो गई. महराजगंज के घुघली थाना क्षेत्र के जोगिया गांव निवासी काजल (15) पुत्री राजू उर्फ राजेश पिपराइच थाना के कंचनपुर टोला पुरैना में अपने नाना नारायन के वहां रहती है. की सुबह जर्जअभियुक्त राजेश कुमार को आजीवन कारावास एवं 70 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है.र छत पर खेल रही थी कि अचानक छत के साथ नीचे गिर कर घायल हो गई.