बलरामपुर | उत्तर प्रदेश में बलरामपुर जिले की एक विशेष अदालत ने नेपाली लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म के जुर्म में तीन युवकों को आजीवन कारावास तथा एक युवक को सात वर्ष की सजा सुनाई है।
अपर शासकीय अधिवक्ता पवन कुमार शुक्ला ने शनिवार को बताया कि विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश जहेंद पाल सिंह ने दोनों पक्षों के गवाहों एवं साक्ष्यों को सुनने एवं अवलोकन करने के बाद आरोपों को सही मानते हुए चन्दर उर्फ रामचंद्र पासवान, सुरेंद्र पासवान, राकेश पासवान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि अदालत ने तीनों अभियुक्तों पर 65-65 हजार रुपये जुर्माना तथा एक अन्य अभियुक्त पिंटू को पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर सात वर्ष कारावास की सजा तथा उसपर 15500 रुपये का अर्थदंड लगाया है। शुक्ला ने कहा कि जिले के हरैया थानाक्षेत्र में भारत-नेपाल सीमा से सटे मणिपुर बाजार में जंगल के रास्ते सामान खरीदने आ रही दो नेपाली लड़कियों को पकड़ कर इन चारों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था जिसके बाद लड़कियों ने इसकी शिकायत अपने घर जाकर परिवार वालों से की थी। शुक्ला के अनुसार इन लड़कियों के परिवार वालों ने मामले की जानकारी नेपाल पुलिस को दी थी और फिर नेपाल पुलिस द्वारा हरैया थाने में 26 जून 2022 को चारों आरोपियों चंदर उर्फ राम चंदर, राजेंद्र पासवान, राकेश पासवान एवं पिंटू के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कराया गया था।
उन्होंने बताया कि हरैया पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और आरोप पत्र दाखिल किया था। यह मामला विशेष पॉक्सो अदालत में सुनवाई के लिए आया, जहां चारों आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया और सजा सुनाई।