Kasganj में हत्या के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास

Update: 2025-02-05 14:24 GMT
Kasganj कासगंज । जनपद में न्यायालय ने ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत हत्या के आरोप में तीन आरोपियों को दोषी पाया है। तीनों आरोपियों को न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीनों ही आरोपियों को 5-5 हजार रुपये के अर्थ दंड से भी दंडित किया गया है।
अमांपुर क्षेत्र के ग्राम महदवा निवासी अवनेश कुमार ने थाने में 23 अप्रैल 2010 को अपने भाई की हत्या किए जाने के मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। अवनेश ने रिपोर्ट में लिखाया कि उसके भाई भाई राजकुमार की गाड़ी बुकिंग करने के बहाने उसे ले जाकर आरोपी राजेंद्र, खूबन सिंह, राम प्रसाद और हरिशचंदर ने हत्या कर दी है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने की कार्रवाई की। न्यायालय ने आरोपी राजेंद्र, खूबन सिंह और राम प्रसाद को धारा 302 और 120B के तहत हत्या का दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तीनों आरोपियों पर 5-5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना न देने की स्थिति में न्यायालय ने एक-एक महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।
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