कानपूर न्यूज़: सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें फिलहाल कम होती नहीं दिख रही हैं. उनके गुर्गों पर आरोप लगाते हुए कर्नलगंज में सौ रुपये के स्टांप पर 100 करोड़ की जमीन पर कब्जा कर बेचने के प्रयास की रिपोर्ट कर्नलगंज थाने में दर्ज कराई गई है. अलीगढ़ रोड हाथरस निवासी सेक्रेट्री मेम्बर मिशन कम्पाउंड के चेयरमैन रेवण्ड जॉनसन टीजन ने सपा विधायक के गुर्गों के खिलाफ पुलिस कमिश्नर के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कराई है. उन्होंने बताया कि खलासी लाइन में 14/137 पर एपीफिनी स्कूल मौजूद है. जो कि धार्मिक एवं चैरीटेबल कम्पनी डायोसिसन ट्रस्ट एसोसिएशन की है. कम्पनी अधिनियम 1913 की धारा 26 के तहत पंजीकृत है.
रेवण्ड की ओर से दर्ज एफआईआर के मुताबिक स्थानीय भू माफिया गिरोह को सपा विधायक इरफान सोलंकी का संरक्षण प्राप्त है. इसी गिरोह के मोहम्मद रईस व मोहम्मद सलीम उर्फ बिरयानी ने अपने दो और सदस्यों व मोहित कुमार के जरिए द चर्च ऑफ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन नाम से एक ट्रस्ट उन्नाव से पंजीकृत कराया.
शौकत अली की कब्जाई संपत्ति नजूल में हुई वापस
सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके गिरोह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में दाखिल चार्जशीट में नजूल विभाग डीएम कार्यालय के एक पत्र को भी शामिल किया गया है. संपत्ति को नजूल में वापस लिया गया है. यह तब हुआ जब शौकत अली की एक सम्पत्ति की जब्तीकरण के बाद प्रशासन चेत गया था.
फिर नजूल विभाग की तरफ से पुलिस को एक रिपोर्ट सौंपी गई जिसमें जमीन पर मालिकाना हक बताकर उसे कार्रवाई से मुक्त कराने के लिए कहा गया.
साथ ही बताया है कि पट्टे को निरस्त कर अनावंटित सरकारी भूमि के रूप में नजूल सम्पत्ति रजिस्टर में अंकित कर दिया गया है. इस कारण इस सम्पत्ति पर की गई जब्तिकरण कार्रवाई से अवमुक्त किया जाए.
गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने जब सम्पत्ति जब्त करना शुरू किया तो उसमें शौकत अली उसके बेटे अशरफ अली के नाम पर 14/43 सिविल लाइंस स्थित पांच फ्लैटों की जानकारी मिली. जिसे पुलिस ने कार्रवाई में शामिल कर लिया. चार्जशीट में नजूल विभाग डीएम कार्यालय से इस सम्पत्ति को लेकर दी गई रिपोर्ट को भी चार्जशीट का हिस्सा बनाया गया है.