Bareilly बरेली । चार साल की बच्ची से दुष्कर्म का दोष साबित होने पर पॉक्सो एक्ट कोर्ट के स्पेशल जज कुमार मयंक ने भुता के गांव कुंआडांडा निवासी उमाकांत उर्फ गब्बर को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। गब्बर पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी डाला और यह रकम पीड़िता को बतौर मुआवजा देने का आदेश दिया।
अदालत ने चार महीने से भी कम समय में सुनवाई पूरी कर इस मामले में फैसला सुनाया। सरकारी वकील सुभव कुमार मिश्रा के मुताबिक पीड़ित बच्ची के पिता ने थाना भुता में रिपोर्ट लिखाई थी। आरोप था कि उनकी बेटी 2 अक्टूबर 2024 को शाम 4ः30 बजे घर के पास खेल रही थी तभी उमाकांत उर्फ गब्बर उसे फुसलाकर भूसे के कूप में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। रोते हुए घर लौटी बेटी ने घटना के बारे में अपनी मां को बताया। सजा पर बहस के दौरान अभियोजन की ओर से 12 गवाह पेश करते हुए चार साल की अबोध बच्ची के दुष्कर्म करने पर कठोर दंड सुनाने की याचना की गई।