ज्ञानवापी मस्जिद मामला: हिंदू तहखाने में कर सकते हैं 'पूजा'; इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज
प्रयागराज (यूपी): 26 फरवरीइलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को ज्ञानवापी मस्जिद के "व्यास तहखाना" में "पूजा" की अनुमति देने वाले वाराणसी अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली अपील खारिज कर दी।उच्च न्यायालय ने वाराणसी जिला न्यायाधीश के 17 जनवरी के आदेश को चुनौती देने वाली ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति की अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें वाराणसी जिला मजिस्ट्रेट को संपत्ति ("व्यास तहखाना") का रिसीवर (देखभालकर्ता) नियुक्त किया गया था और 31 जनवरी के आदेश के द्वारा "पूजा" की अनुमति दी गई थी। "व्यास तहखाना" या मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में, वकीलों ने कहा।
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