ज्ञानवापी मामला : सुनवाई के योग्य नहीं धार्मिक भावनाएं आहत करने का वाद
ज्ञानवापी परिसर
जनता से रिश्ता वेबडेस्क : ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग की जानकारी के बाद भी वहां वजूस्थल बनाकर हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के संयुक्त सचिव सहित सैकड़ों अज्ञात पर मुकदमा दर्ज करने की मांग संबंधी वाद को विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सर्वोत्तमा नागेश वर्मा की अदालत ने सुनवाई के योग्य नहीं माना है। अदालत ने मंगलवार को वादी पक्ष पर सख्त टिप्पणी के साथ वाद को खारिज कर दिया।वाद को खारिज करते हुए अदालत ने टिप्पणी की, कि ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में सिविल वाद और सर्वे के तथ्य अलग हैं। यह मामला संवेदनशील है और सिविल न्यायालय में विचाराधीन हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी ने संवेदनशील मुद्दे पर व्यक्तिगत रूप से अपना हित साधने और लाइम लाइट में बने रहने के लिए आवेदन दिया है। अदालत ने कहा कि यह कदापि उचित नहीं है।
सोर्स-AMARUJALA