यूपी में अब शराब की दुकानों के लिए भी फूड लाइसेंस अनिवार्य, सीएम योगी के ऐलान के बाद जारी हुए निर्देश

उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानों को भी फूड सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत रखा जाएगा.

Update: 2022-04-29 02:48 GMT

फाइल फोटो 

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानों (Liquor Shops) को भी फूड सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत रखा जाएगा. योगी सरकार ने घोषणा की थी की शराब की दुकानों को भी अब खाद्य सुरक्षा औषधि विभाग से लाइसेंस (License)लेना होगा. जैसे ही उत्तर प्रदेश में दोबारा से योगी सरकार (Yogi Government) बनी अब इस नियम को धरातल पर उतारने का काम चालू कर दिया गया है. सरकार ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं और अब शराब की दुकानों को खाद्य सुरक्षा कौशिक भाग से लाइसेंस लेना होगा. खाद्य सुरक्षा से विभाग बरेली में भी शराब की दुकान के लाइसेंस खोल दिए गए हैं. बता दें बरेली में 600 शराब की दुकानें हैं और अभी खाद्य औषधि विभाग से मात्र चार दुकानों के ही लाइसेंस बने हैं.

बरेली जनपद में 600 शराब की दुकानें हैं, सरकार ने सभी शराब और बीयर व देसी शराब दुकानों के संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वह खाद्य औषधि विभाग से लाइसेंस जारी करा लें. शासन का निर्देश मिलते ही विभाग सक्रिय हो गया है. विभाग ने आबकारी विभाग से जिले के लाइसेंसी शराब की दुकानों की सूची मांगी है.
बरेली में हैं शराब की 600 दुकानें
बरेली जनपद में 600 अंग्रेजी, देसी व मॉडल की दुकानें संचालित हो रही हैं. संचालकों की आय के हिसाब से पंजीयन का शुल्क भी जमा करना होगा. साथ ही हर साल इसका नवीनीकरण भी कराना होगा. लाइसेंस न लेने वाले दुकानदार शराब नहीं बेच सकेंगे. बरेली जनपद की 600 शराब की दुकानों में अब तक केवल 4 जगह ही फूड लाइसेंस बन पाए हैं. खाद एवं औषधि विभाग ने दुकानों को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द लाइसेंस बनवा लें.
सिर्फ 4 दुकानों के पास है लाइसेंस
बरेली जिला अभिहित अधिकारी धर्मराज मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि बरेली जनपद में अंग्रेजी शराब, बीयर और देसी शराब की 600 दुकानें है. शासन के आदेश पर शराब की दुकानों का भी फूड लाइसेंस बनाया जा रहा है. बरेली जिले में कुल 600 दुकानें है और अब तक केवल 4 आवेदन लाइसेंस के आए थे, जिनकों लाइसेंस जारी कर दिया गया है.
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