Faizabad: स्वास्थ्य विभाग ने बिना पंजीयन के संचालित एक पैथोलॉजी पर छापेमारी की
टीम ने पैथोलॉजी को सील किया
फैजाबाद: स्वास्थ्य विभाग अवैध तरीके से संचालित क्लीनिक और पैथोलॉजी के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है. विभागीय टीम सीएचसी सांऊघाट पहुंची. यहां बिना पंजीयन के संचालित एक पैथोलॉजी पर छापेमारी की, जांच के दौरान कोई वैध कागजात नहीं मिले. टीम ने पैथोलॉजी को सील कर दिया.
नोडल अधिकारी और डिप्टी सीएमओ डॉ. एसबी सिंह ने बताया कि सीएमओ डॉ. आरएस दूबे के निर्देश पर छापेमारी की गई. बताया कि चार दिन पहले आधा दर्जन लोगों ने डीएम को शिकायती-पत्र देकर अवैध पैथोलॉजी के संचालन की शिकायत की. मौके पर टीम पहुंची तो सीएचसी सांऊघाट के बगल संचालित सूरज पैथोलॉजी में जांच हो रही थी. मौके पर मिले व्यक्ति से रजिस्ट्रेशन कागजात मांगे, लेकिन वह कोई वैध कागज नहीं दिखा पाया. टीम ने पैथोलॉजी को तत्काल प्रभाव से सील करा दिया. डिप्टी सीएमओ ने बताया कि संचालक को नोटिस देकर जवाब मांगा गया है. एफआईआर के लिए भी प्रार्थना-पत्र थाने में दिया जाएगा. वहीं छापेमारी के दौरान आसपास क्षेत्र में खलबली रही.
सीएम कार्यालय से आया पत्र, चल रही अवैध क्लीनिक सीएमओ कार्यालय में सीएम कार्यालय से पत्र आया है कि शहरी क्षेत्र में एक क्लीनिक अवैध तरीके से चल रही है, जिसकी जांच कर आख्या उपलब्ध कराएं. विभागीय अधिकारियों का कहना है कि शिकायत के आधार पर पत्र आया है, जल्द ही जांच कराई जाएगी.
मारपीट में दोनों पक्ष दोषी, कारावास
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवचंद की अदालत ने मारपीट के 12 साल पुराने मामले में दोनों पक्ष को दोषी ठहराया है. एक पक्ष को पांच वर्ष के कठोर कारावास एवं दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. अदालत ने दूसरे पक्ष को तीन साल कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राघवेश प्रसाद पांडेय ने अदालत को बताया कि घटना लालगंज थाना क्षेत्र के चकिया गांव की है. 30 अक्तूबर 2012 को ग्राम इस्माइलपुर निवासी फरजंग अली, मिंटू, लल्लू, फिरोज अहमद व ग्राम चकिया निवासी कलप हुसैन, जय हिंद, अली हुसैन सुग्रीव, राहुल के बीच मारपीट हुई. अदालत ने फरजंग अली, मिंटू, लल्लू व फिरोज को पांच वर्ष की सजा सुनाई है. दूसरे पक्ष के जयहिंद, सुग्रीव व राहुल को सजा सुनाई गई है.