एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि एक बड़े कदम में, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में बच्चों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) द्वारा दिए गए निर्देशों को लागू करने का फैसला किया है और मधुमेह वाले बच्चों को स्कूल में इंसुलिन और ग्लूकोमीटर ले जाने की अनुमति देकर आवश्यक दिशानिर्देश भी जारी किए हैं।
प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी मंडलीय शिक्षा निदेशक (बेसिक) और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है।
एनसीपीसीआर अध्यक्ष ने राज्य सरकार से 0 से 19 वर्ष की आयु के छात्रों में टाइप -1 मधुमेह के नियंत्रण के लिए कार्रवाई सुनिश्चित करने की अपील की थी।
इसके बाद योगी सरकार ने डायबिटिक बच्चों की सुरक्षा और बचाव के लिए दिशानिर्देश जारी किए।
एनसीपीसीआर के पत्र पर कार्रवाई करते हुए योगी सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग को उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.
महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद की ओर से संयुक्त शिक्षा निदेशक (बेसिक) गणेश कुमार को पत्र भेजकर इसके लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने को कहा गया है।
दिशानिर्देशों के अनुसार, टाइप-1 मधुमेह वाले बच्चों को रक्त शर्करा की जांच करने, इंसुलिन का इंजेक्शन लगाने, सुबह या दोपहर का नाश्ता करने या मधुमेह देखभाल गतिविधियां (यदि डॉक्टर द्वारा निर्धारित किया गया हो) करने की आवश्यकता हो सकती है, और शिक्षकों को उन्हें परीक्षा के दौरान भी कक्षा में ऐसा करने की अनुमति देनी होगी।
इसके अलावा, बच्चा चिकित्सकीय सलाह के अनुसार खेलों में भाग ले सकता है।
सरकारी प्रवक्ता ने कहा, चिकित्सा उपकरण परीक्षा हॉल में ले जाने की अनुमति होगी।
टाइप-1 मधुमेह से पीड़ित बच्चे जो स्कूली परीक्षाओं और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं, उन्हें कुछ छूट दी जा सकती है। इनमें अपने साथ चीनी की गोलियां ले जाने, परीक्षा कक्ष में शिक्षक के साथ दवाइयां, फल, नाश्ता, पीने का पानी, कुछ बिस्कुट, मूंगफली, सूखे मेवे रखने की अनुमति शामिल है ताकि आवश्यकता पड़ने पर परीक्षा के दौरान उन्हें बच्चों को दिया जा सके।
कर्मचारियों को बच्चों को अपने ग्लूकोमीटर और ग्लूकोज परीक्षण स्ट्रिप्स को परीक्षा हॉल में ले जाने की अनुमति देनी चाहिए, जिन्हें पर्यवेक्षक या शिक्षक के पास रखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, बच्चों को रक्त शर्करा का परीक्षण करने और आवश्यकतानुसार उपरोक्त वस्तुओं का सेवन करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
सीजीएम (सतत ग्लूकोज मॉनिटरिंग), एफजीएम (फ्लैश ग्लूकोज मॉनिटरिंग) और इंसुलिन पंप का उपयोग करने वाले बच्चों को परीक्षा के दौरान इन उपकरणों को रखने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि वे बच्चे के शरीर से जुड़े होते हैं।
यदि उनके पढ़ने के लिए स्मार्टफोन की आवश्यकता है, तो रक्त शर्करा के स्तर की निगरानी के लिए यह स्मार्टफोन शिक्षक या पर्यवेक्षक को दिया जा सकता है।
दुनिया में टाइप-1 डायबिटीज से पीड़ित बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा भारत में है।
टाइप-1 डायबिटीज से पीड़ित लोगों को दिन में तीन से पांच बार इंसुलिन का इंजेक्शन और तीन से पांच बार शुगर टेस्ट कराना पड़ता है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही छात्र के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए हानिकारक हो सकती है।
बच्चे अपना एक-तिहाई समय स्कूलों में बिताते हैं, इसलिए स्कूलों का यह कर्तव्य है कि वे टाइप-1 मधुमेह से पीड़ित बच्चों की विशेष देखभाल सुनिश्चित करें।