इलाहाबाद हाईकोर्ट में दी गई तकनीकी सहायक भर्ती परीक्षा को चुनौती

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कृषि विभाग में ग्रुप सी तकनीकी सहायकों के 2059 पदों पर भर्ती को लेकर दाखिल याचिका पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड व राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

Update: 2022-07-21 02:07 GMT

फाइल फोटो 

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कृषि विभाग में ग्रुप सी तकनीकी सहायकों के 2059 पदों पर भर्ती को लेकर दाखिल याचिका पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड व राज्य सरकार से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा ने शशांक तिवारी व 11 अन्य की याचिका पर अधिवक्ता प्रशांत मिश्र व सरकारी वकील को सुनकर दिया है।

याचिका के अनुसार आयोग ने आठ अगस्त 2018 को अधिसूचना जारी कर भर्ती अहर्ता में बीएससी एग्रीकल्चर के साथ अन्य समकक्ष योग्यता को भी जोड़ दिया है जबकि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली 1993 में समकक्ष डिग्री का कोई प्रावधान नहीं है। राज्य सरकार के अधिवक्ता ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। याचिका विलंब से दाखिल की गई है और उसमें आठ अगस्त 2018 शासनादेश को चुनौती नहीं दी गई है। इस पर अधिवक्ता प्रशांत मिश्र का कहना था कि इस मामले को लेकर पहले से याचिकाएं लंबित हैं, जिनमें हाईकोर्ट ने कहा है कि जो भी चयन होगा वह याचिकाओं के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा।
कोर्ट ने कहा कि सरकार ने बिना नामावली में संशोधन किए बगैर अधिसूचना के माध्यम से भर्ती नियमों में बदलाव का प्रयास किया है। साथ ही आयोग व राज्य सरकार को आठ सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए याची को याचिका में संशोधन कर शासनादेश को भी चुनौती देने की छूट दी है।
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