Ballia: अदालत ने हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई

"20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया"

Update: 2025-02-26 04:51 GMT

बलिया: बलिया सत्र न्यायालय ने हत्या के एक मामले में दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह फैसला यूपी पुलिस के 'ऑपरेशन कनविक्शन' अभियान के तहत प्रभावी पैरवी और मॉनिटरिंग सेल की सक्रियता से संभव हुआ।

मामला थाना नगरा के मुकदमा संख्या 245/2020 से संबंधित है, जिसमें सत्र न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी करार दिया।

दोषियों के नाम और सजा:

1. धर्मेंद्र यादव उर्फ गुड्डू यादव (पुत्र रमाकांत यादव)

2. जितेंद्र यादव (पुत्र अच्छे लाल यादव)

दोनों अलावलपुर, थाना सुखपुरा, बलिया के निवासी हैं।

उम्रकैद की सजा

प्रत्येक को 20,000 रुपये का जुर्माना

जुर्माना न भरने पर एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास: इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी संजीव कुमार सिंह ने प्रभावी पैरवी की, जिसके आधार पर यह निर्णय सुनाया गया।

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