दोहरे PAN Card मामले में आजम खान और अब्दुल्ला आजम को सात साल की सजा

Update: 2025-11-17 10:32 GMT
Sitapur सीतापुर: सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को मंगलवार को रामपुर की एक अदालत ने दोहरे पैन कार्ड मामले में दोषी करार दिया। दोनों को सात-सात साल कैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। अदालत का फैसला सुनाए जाने के तुरंत बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। सुनवाई के दौरान वादी भाजपा विधायक आकाश सक्सेना अदालत में पेश हुए। अदालत के फैसले के मद्देनजर पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की थी। बड़ी संख्या में भाजपा और सपा कार्यकर्ता भी अदालत में जमा हो गए, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया।
आजम खान के खिलाफ दर्ज 104 मामलों में से अब तक 12 मामलों में फैसला सुनाया जा चुका है। उन्हें सात मामलों में दोषी पाया गया और पांच मामलों में बरी कर दिया गया। दो पैन कार्ड मामलों में सात-सात साल की जेल की सजा सपा नेता और उनके बेटे के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।
अब्दुल्ला आजम के पैन कार्ड में उनकी जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 दर्ज है। उनके शैक्षिक प्रमाणपत्रों में भी यही जन्मतिथि दर्ज है। हालांकि, 2017 के विधानसभा चुनाव के नामांकन में जमा किया गया पैन अलग है, ऐसा आरोप लगाया गया है। अब्दुल्ला आजम ने अपने पिता आजम खान के साथ मिलकर चुनाव अधिकारियों के साथ साजिश रचकर नामांकन पत्र में अपनी उम्र छिपाने के लिए 30 सितंबर, 1990 की जन्मतिथि वाला फर्जी पैन कार्ड तैयार किया है। आरोप लगाया गया है कि अपनी उम्र छिपाने के लिए इसी पैन कार्ड का इस्तेमाल कर अब्दुल्ला आजम ने फर्जी दस्तावेजों से दाखिल नामांकन को मंजूरी दी और फिर चुनाव जीत गए। भाजपा विधायक की शिकायत के आधार पर आजम खान और अब्दुल्ला आजम के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 और 120बी के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की सुनवाई करने वाली रामपुर की अदालत ने हाल ही में दोनों को दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया। इस बीच, आजम खान हाल ही में जेल से रिहा हुए हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल में लगभग 23 महीने जेल में बिताए। हाल ही में वह एक बार फिर सलाखों के पीछे थे।
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