Allahabad: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने दावा निपटान के नियमों में बड़ा बदलाव किया

आधार विवरण के बिना भी पीएफ से राशि निकाल सकेंगे नॉमिनी

Update: 2024-06-03 04:29 GMT

इलाहाबाद: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने दावा निपटान के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. संगठन ने उन मामलों में राहत दी है, जिनमें ईपीएफओ सदस्य का निधन हो गया है और उनका आधार विवरण पीएफ खाते से लिंक नहीं है या जानकारियों का मिलान यूएएन से नहीं हो रहा है. अब इनके नॉमिनी/दावेदार आधार विवरण के बिना भी पीएफ खाते की रकम पा सकेंगे. ईपीएफओ ने इस संबंध में हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के मुताबिक, ईपीएफ सदस्यों की मृत्यु के मामले में क्षेत्रीय अधिकारियों को उनके आधार विवरण को जोड़ने और उनका सत्यापन करने में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था. ऐसे में ईपीएफ सदस्य के नॉमिनी और कानूनी उत्तराधिकारियों को भुगतान करने में विलंब हो रहा था.

क्षेत्रीय अधिकारी देंगे इसके लिए मंजूरी: ईपीएफओ के अनुसार, चूंकि सदस्य की मृत्यु के बाद आधार विवरण को ठीक नहीं किया जा सकता है, इसलिए अब सभी मृत्यु मामलों में आधार को जोड़े बिना भौतिक आधार पर दावा सत्यापन को मंजूरी दे दी गई है. यह केवल क्षेत्रीय अधिकारी की अनुमति के बाद ही किया जा सकेगा. यही नहीं ऐसे मामलों में धोखाधड़ी रोकने के लिए मृतक की सदस्यता और दावेदारों की जांच भी की जाएगी.

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