Aligarh: अदालत ने दुष्कर्म में दोषी को दस साल की सजा सुनाई
50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया
अलीगढ़: एडीजे पाक्सो प्रथम राजीव शुक्ल की अदालत ने जवां क्षेत्र में किशोरी के अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को दोषी करार दिया है. उसे दस साल की सजा व 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है.
विशेष लोक अभियोजक ललित सिंह पुंढीर के अनुसार यह घटना 25 मार्च 2017 को हुई थी. जवां थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 14 वर्षीय किशोरी के पिता ने तहरीर देकर बताया कि वह मजदूरी करने गया था. उसकी पत्नी प्राइमरी स्कूल में खाना बनाने गई थी. दोपहर में गांव निवासी एक परिवार का रिश्तेदार मडराक में रहने वाला चंद्रा उर्फ चंद्रपाल घर पर आया और बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया. पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कर किशोरी को कुछ ही दिनों में बरामद कर लिया. किशोरी ने बयानों में चंद्रा द्वारा दुष्कर्म की बात बताई. इसके बाद दुष्कर्म की धारा बढ़ाते हुए अदालत में आरोप पत्र दाखिल किए गए. सत्र परीक्षण, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर अदालत ने चंद्रा को दोषी मानते हुए दस साल की सजा सुनाई है.
नगर निगम ने खैर रोड से हटवाया अतिक्रमण: नगर निगम ने खैर रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया. इस दौरान सड़क किनारे अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों पर जुर्माना भी लगाया गया. त्योहारी सीजन को लेकर नगर निगम अतिक्रमण हटाओ अभियान शहर में चला रहा है. सहायक नगर आयुक्त वीर सिंह ने बताया कि खैर रोड बाजार में अतिक्रमण हटवाया गया. दुकानदारों को हिदायत दी गई है कि फुटपाथ व नाले को छोड़कर ही दुकान लगाएं. प्रशासन अतिक्रमण को लेकर सख्त रूख अपना रहा है. जिससे कि जाम की स्थिति पैदा बार-बार न हो.