जनता से रिश्ता वेबडेस्क : अपर जिला जज कोर्ट संख्या 3 प्रमोद कुमार की अदालत ने अपहरण एवं लूट के आरोप के 13 साल पुराने मामले में सुनवाई के बाद आरोपी संतवीर, शैलेंद्र, ईश्वर व विनोद को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया है।
आरोपियों के अधिवक्ता अनुज शर्मा ने बताया कि वादी राजबाला ने 8 मार्च 2009 को थाना परतापुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका मकान इंदिरा पुरम थाना परतापुर क्षेत्र में है, जिसमें उसका नौकर शिवकुमार बच्चों के साथ रहता है। वादी मुकदमा को सूचना मिली कि आरोपी गण 10-15 व्यक्तियों के साथ आए और उसके चौकीदार व उसके बच्चे का अपहरण करके ले गए तथा मकान में रखे सामान को भी लूट ले गए, जिसके बाद वादी मुकदमा ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया था।
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