स्कूलों में राजनीतिक रैलियों और कार्यक्रमों पर रोक, NOC लेना होगा अनिवार्य, त्रिपुरा सरकार का बड़ा फैसला

त्रिपुरा के शिक्षा विभाग ने स्कूल के लिए निर्धारित घंटों के दौरान विद्यालय परिसर में हर तरह की राजनीतिक रैलियों और कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाने का सख्त आदेश जारी किया है.

Update: 2022-02-20 02:33 GMT

फाइल फोटो 

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। त्रिपुरा के शिक्षा विभाग (Tripura Education Department) ने स्कूल के लिए निर्धारित घंटों के दौरान विद्यालय परिसर में हर तरह की राजनीतिक रैलियों (Political Rallies) और कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाने का सख्त आदेश जारी किया है. शिक्षा विभाग ने यह आदेश कुछ स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ मिली रिपोर्ट्स के बाद जारी किया है. विभाग को जानकारी मिली थी कि स्कूल के घंटों के दौरान परिसर में राजनीतिक रैलियां और कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसकी अनुमति देने वाले स्कूल के प्रिंसिपल है.

विभाग ने कहा कि ऐसे किसी भी कार्यक्रम के लिए सबसे पहले शिक्षा विभाग से एनओसी लेना होगा. इसके बिना कोई भी राजनीतिक कार्यक्राम स्कूल के लिए निर्धारित समय के दौरान आयोजित नहीं किए जाएंगे. स्कूल शिक्षा विभाग की निदेशक चांदनी चंद्रन (Chandni Chandran) ने आदेश में लिखा, 'कोई भी राजनीतिक दल खेल के मैदान सहित स्कूल के किसी भी संसाधन का इस्तेमाल राजनीतिक कार्यक्रामों और रैली आदि के संचालन के लिए नहीं करेगा. इस तरह के कार्यक्रामों के आयोजन के लिए शिक्षा विभाग (माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा के निदेशक या संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी से) नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा.'
NOC नहीं होने पर भी दी रैलियों की इजाजत
आदेश में आगे बताया गया, 'कुछ प्रिंसिपल/टीआईसी ने नियमों का उल्लंघन किया है. आयोजक के पास 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' नहीं होने के बावजूद उन्हें स्कूल के घंटों के दौरान परिसर में राजनीतिक सभाएं करने की इजाजत दी गई.' आदेश में कहा गया है कि कोरोना महामारी के चलते लगाए गए लॉकडाउन की वजह से बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हुई है. इसलिए स्कूल के घंटों के दौरान बच्चों की शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए.
नियमों का उल्लंघन? होगी सख्त कार्रवाई
शिक्षा विभाग ने कहा, 'कोविड महामारी की वजह से लंबे अंतराल के बाद स्कूल फिर से खुले हैं. ऐसे में यह पूरी तरह से गलत है कि हेडमास्टर परिसर में राजनीतिक गतिविधियों की इजाजत दे रहे हैं. इससे बच्चों की पढ़ाई में बाधा पैदा हो रही है. हेडमास्टर शिक्षा विभाग के मानदंडों का उल्लंघन कर रहे हैं.' आदेश के मुताबिक, हेडमास्टर/टीआईसी के खिलाफ नियमों का उल्लंघन करने के लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी. भविष्य में इस तरह नियमों की अनदेखी ना हो, इसके लिए बाकी प्रिंसिपल को भी चेतावनी दी जाएगी.
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