हैदराबाद: हज़ारों लाभार्थियों के लिए बड़ी राहत की बात है कि तेलंगाना हाई कोर्ट ने मंगलवार को जस्टिस एनवी श्रवण कुमार के 12 अगस्त, 2026 के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें 'कल्याण लक्ष्मी' और 'शादी मुबारक' कल्याणकारी योजनाओं के तहत आर्थिक सहायता से जुड़े आठ सरकारी आदेशों (GOs) पर रोक लगाई गई थी।
चीफ जस्टिस अपारेश कुमार सिंह और जस्टिस जीएम मोहिउद्दीन की बेंच के मंगलवार के आदेश से SC, ST, BC/OBC, अल्पसंख्यक और अन्य श्रेणियों (जिसमें दिव्यांग भी शामिल हैं) की पात्र अविवाहित लड़कियों को आर्थिक सहायता फिर से मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
रिट अपील की सुनवाई के दौरान, चीफ जस्टिस ने विशेष रूप से याचिकाकर्ता और वकील विजय गोपाल से पूछा कि क्या CAG ( Comptroller and Auditor General) ने कोई ऐसी प्रतिकूल बात या "आरोप" लगाया है कि इन दो योजनाओं के तहत आर्थिक सहायता देने के लिए कोई विधायी आधार नहीं था। याचिकाकर्ता इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए।