रामेश्वरम: ज़िला प्रशासन ने शहीद इमैनुएल सेकरन की याद में होने वाले कार्यक्रमों और थेवर जयंती के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत दो महीने के लिए निषेधाज्ञा (prohibitory order) जारी की है।
रामनाथपुरम ज़िले में अलग-अलग नेताओं के जन्मदिन, स्मृति कार्यक्रमों और गुरु पूजा आयोजनों के दौरान कानून-व्यवस्था, सार्वजनिक शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए ज़िला प्रशासन ने यह निषेधाज्ञा जारी की है।
शहीद इमैनुएल सेकरन की याद में होने वाले कार्यक्रमों और थेवर गुरु पूजा जैसे आयोजनों के दौरान किराए की गाड़ियों में बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों के आने के कारण, रास्तों पर व्यवधान और कानून-व्यवस्था की समस्याएँ पैदा होने की आशंका है।
पिछली घटनाओं और 2015 से 2025 के बीच त्यागी इमैनुएल सेकरन स्मृति दिवस और थेवर जयंती कार्यक्रमों के दौरान निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के लिए दर्ज 1,209 मामलों को ध्यान में रखते हुए, यह आदेश एहतियाती उपाय के तौर पर जारी किया गया है।
इसके अनुसार, 9 सितंबर 2026 से 15 सितंबर 2026 तक, 9 अक्टूबर को, और 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक, नेताओं के जन्मदिन, स्मृति और गुरु पूजा कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए स्वयंसेवकों को ले जाने वाले सभी प्रकार के किराए के और पर्यटक वाहन, ओमनीबस, अस्थायी या विशेष अनुमति वाले वाहन, मालवाहक वाहन, ट्रैक्टर, दोपहिया वाहन और ऑटो-रिक्शा का रामनाथपुरम ज़िले में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
इसके अलावा, 5 सितंबर 2026 से दो महीने तक बिना पूर्व अनुमति के पाँच या उससे ज़्यादा लोगों के सार्वजनिक जमावड़े पर रोक रहेगी।
कार्यक्रमों के दौरान मशाल ले जाने पर भी रोक रहेगी। ज़िला प्रशासन से पूर्व अनुमति लेने पर ही कार्यक्रम स्थल के 1 किमी के दायरे में मशाल ले जाने की अनुमति दी जाएगी।v