Tamil Nadu तमिलनाडु: मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने 27 वर्षीय सुरक्षा गार्ड अजीत कुमार की मौत के मामले में तमिलनाडु पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। न्यायालय ने कहा, "अजीत की मौत उसके पूरे शरीर पर हमले के बाद हुई। यहां तक कि एक हत्यारा भी इस तरह से वार नहीं करेगा।" न्यायालय ने कई गंभीर सवाल उठाए: - जांच को थिरुपुवनम में रखने के बजाय अजीत के शव को मदुरै क्यों ले जाया गया, जहां उसकी मौत हुई थी?
- क्या यह सीसीटीवी कैमरों से बचने के लिए किया गया था? - मामले को संभालने के लिए एक विशेष पुलिस दल को किसने अनुमति दी? - चोरी के मामले में कोई एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की गई, जिसके कारण अजीत को हिरासत में लिया गया? न्यायालय ने कहा कि कुछ सबूत नष्ट हो गए हैं। इसने नोट किया कि जांच अधिकारी ने सभी महत्वपूर्ण सबूत एकत्र नहीं किए। न्यायाधीशों ने इसे खतरनाक बताया, खासकर उच्च साक्षरता वाले तमिलनाडु जैसे राज्य में।