Tamil Nadu तमिलनाडु : सेंथिल बालाजी मामले में जमानत जमा न करने वाले दो लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया गया है।
सेंथिल बालाजी के खिलाफ अवैध धन शोधन का मामला आज चेन्नई सत्र न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए आया।
उस समय, न्यायाधीश ने पुलिस को इस मामले में जमानत जमा न करने वाले दो लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। इस मामले में सेंथिल बालाजी और उनके भाई अशोक कुमार सहित तेरह लोग आरोपी थे। आरोपियों में से जयराज कुमार, पलानी ने 2 लाख रुपये का जमानत बांड नहीं भरा।
अदालत ने आरोप पत्र के साथ कागजी रूप में 5,000 पन्नों के दस्तावेज पेश करने का भी आदेश दिया है।