कोयंबटूर: मद्रास हाई कोर्ट ने 'एमिकस क्यूरी' (अदालत के सलाहकार) को अनाइकट्टी का निरीक्षण करने और जंगली जानवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गाड़ियों की गति कम करने और अन्य उपायों पर अपने सुझाव देने का निर्देश दिया है।

पर्यावरण और वन से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली जस्टिस एन. सतीश कुमार और के. राजशेखर की एक विशेष डिवीजन बेंच, कोयंबटूर-अनाइकट्टी रोड पर रात में गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर भी सुनवाई कर रही थी। बेंच ने एमिकस क्यूरी को निरीक्षण करने और 6 नवंबर को अगली सुनवाई में अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया।

बेंच ने यह निर्देश तब जारी किया जब राज्य राजमार्ग विभाग ने 18 सितंबर को उसे बताया कि उसने वाहनों की गति को नियंत्रित करने और जंगली जानवरों की सुरक्षा बेहतर बनाने के लिए अनाइकट्टी घाट सेक्शन—जो जंगली जानवरों की आवाजाही का एक अहम इलाका है—में कोयंबटूर-मन्नारकाड स्टेट हाईवे पर पांच जगहों पर 'रंबल स्ट्रिप्स' (सड़क पर बने उभार) लगाए हैं।

राज्य राजमार्ग विभाग के अधिकारियों ने बेंच को यह भी बताया कि वन विभाग की सिफारिशों के आधार पर, कोयंबटूर-अनाइकट्टी रोड पर जंगली जानवरों की सुरक्षित आवाजाही और सड़क पार करने में आसानी के लिए चार जगहों से मेटल बीम क्रैश बैरियर हटा दिए गए हैं।


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