Madras HC ने मां की उम्रकैद बरकरार रखी, बेटी की सुरक्षा के साथ धोखा करने की निंदा की

Update: 2025-12-28 08:50 GMT
CHENNAI.चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि जब कोई माँ अपने बच्चों को अनुशासन और देखभाल के साथ पालने की ज़िम्मेदारी छोड़ देती है, तो वह परिवार और समाज की नींव को ही कमज़ोर कर देती है। यह मामला कोयंबटूर की एक शादीशुदा महिला से जुड़ा है, जो अपने पति से अलग हो गई थी और अपनी 14 साल की बेटी के साथ रह रही थी। कहा जा रहा है कि उसका उसी इलाके के सुब्बुराज के साथ रिश्ता था। 2017 में, सुब्बुराज ने उसकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया। जब उसने अपनी माँ को इसके बारे में बताया, तो माँ ने कहा कि ऐसी हरकतें हर जगह होती हैं, और उसे चेतावनी दी कि वह किसी को न बताए, और धमकी दी कि अगर उसने ऐसा किया तो वह मर जाएगी। उत्पीड़न जारी रहा, जिससे किशोरी को अपनी माँ को छोड़कर अपने पिता के पास जाना पड़ा, जिसके बाद उसने शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद कोयंबटूर ज़िले के ऑल-वुमन पुलिस स्टेशन में उसकी माँ और सुब्बुराज दोनों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया गया।
2020 में, कोयंबटूर पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें उम्रकैद की सज़ा सुनाई। जस्टिस पी वेलमुरुगन और एम जोतिरमन की डिवीजन बेंच ने सज़ा के खिलाफ अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि प्रॉसिक्यूशन ने आरोपों को बिना किसी शक के साबित कर दिया है। यह कहते हुए कि स्पेशल कोर्ट के आदेश में दखल देने का कोई कारण नहीं है, बेंच ने उम्रकैद की सज़ा को कन्फर्म किया और अपील खारिज कर दी। जजों ने कहा कि भारतीय संस्कृति में, पारंपरिक रूप से माँ को पिता, शिक्षक और यहाँ तक कि भगवान से भी ऊपर सबसे ऊँचा स्थान दिया जाता है। उन्होंने कहा कि माँ का सबसे बड़ा कर्तव्य अपने बच्चों की सुरक्षा, इमोशनल भलाई और नैतिक परवरिश सुनिश्चित करना है, और जब इस पवित्र ज़िम्मेदारी के साथ धोखा होता है, तो यह परिवार और समाज की बुनियाद पर चोट करता है।
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