AIADMK शासन के दौरान मेडिकल कॉलेजों के निर्माण में अनियमितताएं: CBI जांच की मांग वाली याचिका
Tamil Nadu तमिलनाडु : 11 मेडिकल कॉलेजों के निर्माण में अनियमितताओं के खिलाफ मामला दर्ज करने और सीबीआई जांच का आदेश देने की मांग को लेकर मद्रास उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है।
तिरुवरुर जिले के निवासी राजशेखरन द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय में दायर याचिका में कहा गया है कि 2011 से 2021 तक तमिलनाडु में AIADMK सरकार का शासन था। उस दौरान, 11 जिलों: अरियालुर, कल्लाकुरिची, तिरुवल्लूर, नमक्कल, नागपट्टिनम, विरुधुनगर, डिंडीगुल, रामनाथपुरम, कृष्णगिरि, नीलगिरी और तिरुप्पुर में मेडिकल कॉलेज बनाए गए थे।
ये मेडिकल कॉलेज उस समय बनाए गए थे जब पूर्व मुख्यमंत्री एडप्पादी पलानीस्वामी लोक निर्माण मंत्री थे। इन कॉलेजों का निर्माण राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के मानदंडों के विरुद्ध किया गया है। मैंने इस अनियमितता के संबंध में 2021 में भ्रष्टाचार निरोधक पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। चूँकि उस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए मैंने चेन्नई उच्च न्यायालय में मामला दायर किया।
मुकदमे के दौरान, पुलिस ने कहा कि शिकायत की जाँच चल रही है। इस वजह से, उच्च न्यायालय ने मामला बंद कर दिया। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिकायत दर्ज हुए 5 साल हो गए हैं। इसलिए, उनकी शिकायत की सीबीआई जाँच का आदेश दिया जाना चाहिए।
ये मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार के वित्तीय सहयोग से बनाए गए हैं। पहले, सीबीआई ऐसी शिकायतों को दर्ज करके जाँच कर सकती थी। हालाँकि, तमिलनाडु सरकार द्वारा 2023 में जारी एक आदेश के अनुसार, सीबीआई को राज्य सरकार की सहमति के बिना सीधे मामले दर्ज करके जाँच नहीं करनी चाहिए।
यह सरकारी आदेश प्रभावशाली लोगों को बचाने के लिए है। इसलिए, इस सरकारी आदेश को निरस्त किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि सीबीआई को मामला दर्ज करने और मेडिकल कॉलेजों के निर्माण में अनियमितताओं की जाँच करने का आदेश दिया जाना चाहिए। उम्मीद है कि इस याचिका पर जल्द ही सुनवाई होगी।