Sikkim News: सिक्किम सरकार ने लग्जरी वाहन टैक्सी परमिट की अवधि 12 साल तक सीमित की, जुर्माना भी लगाया
Sikkim सिक्किम : सिक्किम राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि लग्जरी वाहनों (जेड-सीरीज) के परमिट की अवधि और वैधता 12 वर्ष से अधिक नहीं होगी तथा 12 वर्ष के बाद उसका नवीनीकरण नहीं किया जा सकेगा।
इन नियमों की निगरानी के लिए 01.07.2024 से एआई आधारित ई-चालान प्रणाली लागू की जाएगी।
इसके अलावा, किसी भी चूककर्ता के लिए ई-चालान के माध्यम से एआई निगरानी प्रणाली के माध्यम से स्वचालित रूप से 2000/- रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
इस बीच, दोहरे जुर्माने से बचने के लिए जुर्माना जमा करने के लिए 24 घंटे की छूट अवधि प्रदान की गई है।
12 वर्ष से अधिक पुराने वाहन वाले लग्जरी टैक्सी वाहन मालिकों से अनुरोध है कि वे कानून के अनुसार जुर्माने और अन्य कानूनी जटिलताओं से बचने के लिए अपने वाहनों को तुरंत निजी श्रेणी की श्रृंखला में बदल लें।
पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग ने 24 मई को गंगटोक से नाथुला, त्सोमो पॉइंट और बाबा मंदिर पॉइंट के लिए परमिट शुल्क सहित एक नया किराया चार्ट जारी करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की।
बैठक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें डीजीपी, एसीएस गृह, प्रधान सचिव, पर्यटन आयुक्त सह सचिव परिवहन, सचिव पर्यटन एवं गृह सचिव, आईजी चेक पोस्ट और संबंधित सेना के अधिकारी शामिल हुए।
सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद यह बदलाव किए गए।
लग्जरी वाहनों के लिए टैक्सी किराया 7000 रुपये कर दिया गया है।
सामान्य वाहनों के लिए टैक्सी किराया 6500 रुपये कर दिया गया है।
इसके अलावा, आदेश में यह भी कहा गया है कि पर्यटक अतिरिक्त किराया वसूलने से संबंधित किसी भी समस्या के लिए पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग से 9434182178, पुलिस चेक पोस्ट से 7908081127 और परिवहन विभाग से 9434126851 पर संपर्क कर सकते हैं।