कोटा: 12 वर्षीय बालिका से छेड़छाड़ करने के आरोप में पॉपशॉप क्रम संख्या तीन के न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी मानते हुए 5 साल कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में पीड़िता ने एमबीएस अस्पताल में अनंतपुरा पुलिस को दिए बयान में बताया कि प्लॉट में शौच करने के लिए गई थी पीछे से उसके पास में रहने वाले किशोर मीणा पुत्र भैरव लाल जिला मंदसौर मध्य प्रदेश ने आकर उसके साथ छेड़छाड़ की और उसने शोर मचाया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की तथा उसे जान से मारने की नियत से गला दबाया जिससे वह बेहोश हो गई इसके बाद आरोपी फरार हो गया उसकी आवाज को सुनकर उसके पिता मौके पर पहुंचे और बेहोशी हालत में उसे एमबीएस अस्पताल लेकर आए जहां उसका उपचार जारी है।
मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया तथा जांच के बाद छेड़छाड़ पोक्सो एक्ट में चालान पेश किया ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कई गवाह कराए गए न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी मानते हुए 5 साल की सजा सुनाई है।