अदालत ने बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को 5 साल की सजा सुनाई, 10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया

Update: 2023-05-10 08:51 GMT

श्रीगंगानगर न्यूज: बच्ची से छेड़छाड़ करने के जुर्म में न्यायालय ने एक व्यक्ति को 5 वर्ष कठोर कारावास से दंडित किया है। न्यायालय ने दाेषी राजेश कुमार उर्फ कालूराम पुत्र हेतराम निवासी श्रीविजयनगर पर 10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। ये निर्णय मंगलवार को विशेष पोक्सो न्यायालय संख्या-2 ने सुनाया।

श्रीविजयनगर थाने में अक्टूबर 2021 में एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि उसकी बच्ची आंगनबाड़ी से घर लाैट रही थी। आरोपी राजेश उसे चीज दिलाने का बहाना बनाकर अपने घर ले गया। बच्ची से छेड़छाड़ की। बच्ची रोने लगी तो उसे छोड़ दिया।

पुलिस ने राजेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। जांच के बाद उसे गिरफ्तार किया था। विशेष लोक अभियोजक नवप्रीतकौर संधू के अनुसार न्यायालय में 9 गवाह पेश किए गए थे। न्यायालय ने राजेश कुमार उर्फ कालूराम को पाेक्साे एक्ट 2012 की धारा 9 (एम)/10 में 5 वर्ष कठोर कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया। न्यायालय के आदेशानुसार जुर्माना अदा न करने पर दोषी को तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

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