Sriganganagar श्रीगंगानगर । पंचायतीराज संस्थाओं के उपचुनाव माह फरवरी-2025 को संबंधित मतदान क्षेत्र में एवं इनसे लगते हुए 5 किलोमीटर की परिधीय के क्षेत्रों में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135-ग के अनुसार मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व से सूखा दिवस 12 फरवरी को सायं 5 बजे से 14 फरवरी 2025 को सायं 5 बजे तक व जहां पंच एवं सरपंच के चुनाव होने है, वहां मतदान 14 फरवरी 2025 को मतगणना समाप्ति तक सुखा दिवस रहेगा। जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती शिवा चौधरी ने बताया कि संबंधित क्षेत्र की समस्त आबकारी दुकानात को पूर्ण रूप से बंद रखी जाये। सुखा दिवस घोषित समय में दुकान खुली पाये जाने पर तत्काल अनुज्ञाधारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। सूखा दिवस की पालनार्थ के लिये अधिकारियों-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।
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