Sri Ganganagar:औद्योगिक लीज भूमि के दुरूपयोग के संबंध में राज्य सरकार जनहित में लेगी निर्णय

Update: 2025-03-04 14:30 GMT
Sri Ganganagar श्रीगंगानगर। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जनकल्याण के लिये प्रतिबद्ध राज्य सरकार की ओर से सहकारी भूमि विकास बैंक से ऋण लेने वाले किसानों को बड़ी राहत दी गई है। अब कृषकों को कृषि संबंधी दीर्घकालीन ऋण 5.05 प्रतिशत ब्याज पर मिलेगा। अकृषि ऋण पर राज्य सरकार 5 प्रतिशत की सब्सिडी देगी और किसानों से मात्र 7.05 प्रतिशत ब्याज वसूल किया जाएगा।
श्रीगंगानगर जिला प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक के सचिव श्री दीपक कुक्कड़ ने बताया कि यह लाभ नए ऋण लेने वाले किसानों को ही होगा। हालांकि पूर्व में जिनके ऋण लिए गए हैं, वो एक बार पूरी राशि जमा करवाकर नए ऋण स्वीकृत करवा सकते हैं। नए ऋण पर सरकार द्वारा ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। बैंक अधिकारियों के अनुसार सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा भूमि समतलीकरण, तारबंदी, कृषि यंत्रीकरण, डेयरी, बकरी पालन, भेड़ पालन आदि पर कृषि आधारित ऋण दिया जाता है। इस ऋण पर ब्याज में 7 प्रतिशत का ब्याज अनुदान मिलेगा। यानी कृषकों से मात्र 5.05 प्रतिशत ब्याज ही वसूला जाएगा।
उन्होंने बताया कि आवास निर्माण ऋण, आवास मरम्मत ऋण, शिक्षण संस्थानों को देय ऋण, फैक्ट्री, ईंट भट्ठा ऋण व उच्च शिक्षा के लिए दिए जाने वाला अकृषि आधारित ऋण पर सरकार 5 फीसदी ब्याज अनुदान देगी। यानि अकृषि ऋण पर मात्र 7.05 प्रतिशत ब्याज का ही भुगतान करना होगा। पूर्व में जिन किसानों ने लगभग 12 प्रतिशत ब्याज पर ऋण ले रखा है, वो एक बार चुकता कर नया ऋण स्वीकृत करवा सकते हैं। नए ऋण पर नई ब्याज दरों के अनुसार ही लोन दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि नये ऋण वितरण करने हेतु 6 मार्च को रिड़मलसर क्रय विक्रय सहकारी समिति (केवीएसएस), 7 मार्च को सादुलशहर केवीएसएस, 11 मार्च को करणपुर केवीएसएस व 12 मार्च को बैंक सूरतगढ़ में काउन्टर पर ऋण वितरण कैम्प आयोजित किए जाएंगे। नये आवेदित ऋण पत्रावली जांच उपरान्त 7 दिवस में स्वीकृत की जावेगी।
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