जयपुर में तीन मंजिला आवासीय व्यावसायिक भवन को किया सील

Update: 2023-05-31 15:30 GMT

जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन-8 टोंक रोड़ पर जे.ई.सी.आर.सी. कॉलेज के पास में जेडीए स्वामित्व की बेशकीमती करीब 4000 वर्गग़ज सरकारी भूमि को कब्जा-अतिक्रमण मुक्त एवं ग्राम खेड़ा जगन्नाथपुरा में रोड़-आम रास्तें को अतिक्रमण मुक्त, ग्राम रामपुरा बास गोनेर में जेडीए स्वामित्व के गैरमुमकिन सरकारी आम रास्तें को करवाया कब्जा-अतिक्रमण मुक्त एवं ग्राम तितरियां तेजाजी मन्दिर के पास जेडीए स्वामित्व के गैरमुमकिन सरकारी आम रास्तें को करवाया कब्जा-अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। जोन-पीआरएन (साउथ) गोपालपुरा बाईपास मुख्य रोड़ पर अनुमोदित आवासीय योजना धर्मनगर के आवासीय भूखण्ड संख्या-09 में जविप्रा की बिना अनुमति-अनुमोदन के जीरों सेटबैक पर बिल्डिंग बॉयलाज का गंभीर उल्लंघन कर पूर्व से निर्मित बेसमेेंट$प्रथम मंजिल के ऊपर बनें गंभीर प्रकृति के 03 मंजिला व्यावसायिक बिल्डिंग के अवैध निर्माण की पुख़्ता सीलिंग की कार्यवाही।

मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने बताया कि जोन-08 के क्षेत्राधिकार में टोंक रोड़ पर सांगानेर पुलिस थाने से आगे अवस्थित जे.ई.सी.आर.सी. कॉलेज के पास मुख्य रोड़ पर ही खसरा नम्बर-73, 74, 76 जेडीए स्वामित्व की बेशकीमती करीब 4000 वर्गगज सरकारी भूमि पर कब्जा-अतिक्रमण कर ट्रांसपोर्ट कम्पनी, कैफ़े-रेस्टोरेन्ट, थड़ियां, ट्रक रिपेयरिंग सेन्टर, तिरपाल, टीनशेड, पट्टियां, इत्यादि अवैध कब्जें-अतिक्रमण करने का अवधान में आने पर उपायुक्त जोन कार्यालय से अतिक्रमण प्रफोर्मा रिपोर्ट प्राप्त कर संबंधित अतिकर्मियों को दिनांकः 24.05.2023 को धारा-72 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी कर कब्जा-अतिक्रमण हटाने हेतु पाबंद किया गया था। अतिक्रमण कर्ता द्वारा अवैध कब्जा-अतिक्रमण नहीं हटाने पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर आज दिनांकः 31.05.2023 को जोन-08 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर जेडीए स्वामित्व की बेशकीमती सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। उक्त अतिक्रमण मुक्त भूमि की अनुमानित कीमत करीब 60 करोड़ रूपये है। उक्त कार्यवाही प्रवर्तन अधिकारी जोन-08, 14 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।

जेडीए द्वारा जोन-पीआरएन (साउथ) के क्षेत्राधिकार में गोपालपुरा बाईपास मुख्य रोड़ पर ही किसान धर्मकांटे से आगे ग्राम बदरवास में अवस्थित अनुमोदित आवासीय योजना-धर्मनगर के आवासीय भूखण्ड संख्या-09 क्षेत्रफल करीब 400 वर्गगज में पूर्व से निर्मित बेसमेंट$01 मंजिला व्यावसायिक बिल्डिंग पर जविप्रा की बिना अनुमति-अनुमोदन के जीरों सेटबैक पर बिल्डिंग बॉयलाज का गंभीर उल्लंघन कर ऊपर बनें गंभीर प्रकृति के 03 मंजिला वृहद् व्यावसायिक अवैध निर्माण की पुख़्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई। उक्त गंभीर प्रकृति के वृहद अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग के अवैध निर्माण किये जाने का अवधान मंे आने पर भूस्वामी को दिनांक 10.04.2023 को धारा 32,33 जविप्रा अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया जाकर अवैध निर्माण रूकवाया जाकर उक्त वृहद स्तर के अवैध निर्माण को हटाने हेतु पाबंद किया गया था। जिसके विरूद्ध निर्माणकर्ता द्वारा माननीय न्यायालय अपीलीय अधिकरण जविप्रा जयपुर में अपील संख्या-247/2023 दायर की गई। जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांकः 21.04.2023 को निर्णय पारित किया कि 15 दिवस के भीतर अपना जवाब व सुसंगत दस्तावेज़ सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें। प्रस्तुत जवाब व दस्तावेजों को परीक्षण मौका रिपोर्ट व तथ्यों के आधार पर किया गया जो कि संतोषप्रद नहीं पाया गया।

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