नेटबंदी के खिलाफ जनहित याचिका, कल हो सकती है सुनवाई
प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित कराने के दौरान नकल रोकने के लिए मोबाइल इंटरनेट बंद करने के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में जनहित याचिका पेश की गई है. इस पर खंडपीठ संभवतः शुक्रवार को सुनवाई करेगी.
जनता से रिश्ता। प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित कराने के दौरान नकल रोकने के लिए मोबाइल इंटरनेट बंद करने के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में जनहित याचिका पेश की गई है. इस पर खंडपीठ संभवतः शुक्रवार को सुनवाई करेगी.
नीरज कुमार यादव की ओर से पेश इस जनहित याचिका में मुख्य सचिव और प्रमुख गृह सचिव को पक्षकार बनाया गया है. जनहित याचिका में कहा गया है कि प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन के दौरान आए दिन मोबाइल इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है. नकल रोकने के आधार पर रोके गए इंटरनेट से आमजन को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है.
याचिका में कहा गया कि नेटबंदी होने से मोबाइल के जरिए होने वाले सभी तरह के ऑनलाइन ट्रांजेक्शन रुक जाते हैं. वहीं लोग कैब आदि परिवहन सुविधाओं का उपयोग भी नहीं कर पाते हैं. इसके अलावा विद्यार्थियों को ऑनलाइन कक्षाओं से भी महरूम रहना पड़ता है. इसके साथ ही ऑनलाइन व्यापार रुकने से सरकार को राजस्व हानि भी होती है. याचिका में गुहार लगाई गई है कि नेटबंदी अवैध और असंवैधानिक घोषित किया जाना चाहिए.