Baran: खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटाने का अंतिम मौका 31 जनवरी, इसके बाद होगी कार्रवाई

Update: 2025-01-30 14:10 GMT
Baran बारां । जिला रसद अधिकारी अनिल चौधरी ने बताया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत अभियान चल रहा है। राशन वितरण में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए खाद्य विभाग द्वारा लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। विभाग ने खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्र लोगों को नाम हटाने के लिए अभियान चलाया है, जो काफी लंबे समय से चल रहा है। जिला रसद अधिकारी ने बताया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत अभियान चल रहा है।
इस अभियान के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में चयनित सक्षम परिवार अपना नाम स्वेच्छा से 31 जनवरी 2025 तक हटा सकते है। रसद अधिकारी ने बताया कि खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित सक्षम परिवारों द्वारा निर्धारित समयावधि में स्वेच्छा से अपना नाम नहीं हटाने पर अपात्र परिवारों से बाजार दर से वसूली करते हुए दण्डात्मक कार्यवाही भी की जाएगी।
ये परिवार होगे अपात्र
रसद अधिकारी ने बताया कि अभियान के दौरान ऐसे व्यक्ति, परिवार जिसमें कोई आयकरदाता हो, परिवार जिसका कोई सदस्य सरकारी, अर्द्ध सरकारी, स्वायत्तशासी संस्थाओं में कर्मचारी, अधिकारी हो, एक लाख से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय हो, परिवार में किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रेक्टर आदि जिविकोपार्जन में प्रयुक्त वाहन छोड़कर), उन्हें अपने क्षेत्र में संबंधित उचित मूल्य दुकानों पर सम्पर्क कर नाम हटाने के लिए आवेदन पत्र भरकर देना होगा। उपभोक्ताओं के द्वारा स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा से नाम हटाने के लिए भरे गये फॉर्म को संबंधित सक्षम प्राधिकृत अधिकारी के स्तर से नाम हटाए जा सकेंगे।
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