नागौर मतदाता पंजीकरण फॉर्म 31 जुलाई तक होगा वैध

मतदाता पंजीकरण के लिए भरे जाने वाले प्रपत्रों की सुविधा प्रदान करके आवश्यक संशोधन किए गए हैं।

Update: 2022-07-12 04:02 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। नागौर, नागौर भारत निर्वाचन आयोग द्वारामतदाता पंजीकरण के लिए भरे जाने वाले प्रपत्रों की सुविधा प्रदान करके आवश्यक संशोधन किए गए हैं।मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार जिला निर्वाचन पदाधिकारी पीयूष सामरिया ने बताया कि निर्वाचक पंजीकरण (संशोधन) नियम, 2022 के तहत कुल 12 प्रपत्रों में संशोधन किया गया है. साथ ही सभी संशोधित प्रपत्र निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उपलब्ध करा दिए गए हैं। सूचना यह भी प्रसारित की गई है कि सभी फॉर्म 1 अगस्त, 2022 से प्रभावी होंगे। वर्तमान में उपलब्ध मतदाता पंजीकरण फॉर्म 31 जुलाई तक मान्य होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नए संशोधन के बाद मतदाता सूची में शामिल होने की पात्रता एक जनवरी, एक जनवरी, एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्टूबर की जगह साल में चार बार निर्धारित की गई है. निर्धारित दस्तावेजों के साथ नाम जोड़ने के लिए जन्म और निवास के प्रमाण के लिए मतदाता सूची में नाम हटाने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करने का भी प्रावधान किया गया है।

कलेक्टर समारिया ने बताया कि आयोग के ताजा निर्देशानुसार संशोधित प्रपत्र 8 में मतदाताओं को निवास स्थान, स्थानापन्न एपिक एवं दिव्यांगजन के रूप में चिन्हित करने का प्रावधान किया गया है. मतदाता सूची में प्रविष्टियों को त्रुटि मुक्त बनाने के लिए मौजूदा मतदाताओं की आधार संख्या एकत्र करने के लिए एक नया फॉर्म 6-बी अधिसूचित किया गया है। मौजूदा मतदाताओं की बुनियादी जानकारी नए फॉर्म 6-बी के माध्यम से एकत्र की जाएगी, जिसका उद्देश्य मतदाताओं की पहचान स्थापित करना और एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में एक ही व्यक्ति के पंजीकरण या उसी में पंजीकरण की पहचान करना है। एक से अधिक बार निर्वाचन क्षेत्र। भविष्य में मतदाताओं को बेहतर चुनावी सुविधा प्रदान करना। आधार की जानकारी और सीडिंग के लिए सभी मतदान केंद्रों पर 4 और 18 सितंबर 2022 को विशेष शिविर आयोजित करने की व्यवस्था की जाएगी.


Tags:    

Similar News

-->