उदयपुर न्यूज: उदयपुर शहर के सरकारी फतेह स्कूल की महिला व्याख्याता पिंकी साल्वी को एपीओ बनाने के मामले में हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. व्याख्याता साल्वी को नियमित रूप से विद्यालय में ज्वाइन करने का आदेश दिया गया है। साथ ही आदेश में कहा कि प्राचार्य को एपीओ करने का अधिकार नहीं है। विवादों और झगड़ों में उलझे इस सरकारी स्कूल में अब बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या व्यवस्थित ढंग से वापस स्कूल में व्यवहारिक माहौल बनाया जाएगा? क्योंकि इस माहौल का बच्चों की पढ़ाई पर भी बुरा असर पड़ रहा है।
बता दें, स्कूल पिछले कुछ दिनों से विवादों में फंसा हुआ है. स्कूल के प्रिंसिपल से लेकर स्टाफ तक ने 7 दिन के अंदर एक दूसरे के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की है. इसके अलावा स्कूल के ग्राउंड रेंट में अनियमितता के आरोप पर संयुक्त निदेशक जलिका पलट द्वारा जांच की जा रही है.
यह है पूरा मामला विवादों से घिरे सरकारी स्कूल का
प्राचार्य चेतन पानेरी ने लेक्चरर पिंकी साल्वी के खिलाफ सूरजपोल थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है. इसमें बताया गया कि महिला व्याख्याता ने 25 जनवरी को शाला दर्पण पोर्टल पर व्याख्याता महेंद्र नागड़ा व वरिष्ठ सहायक अश्वनी पालीवाल के साथ फर्जी आदेश जनरेट कर कार्यभार संभाल लिया. इसके साथ ही साल्वी को एपीओ करते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के लिए रिलीव किया गया था।