दिव्यांगों को अजमेर में मिलेगी स्कूटी, एसएसओ पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन करें

दिव्यांगों को मिलेगी स्कूटी

Update: 2022-07-19 05:02 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। अजमेर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा के अनुसार, राज्य में रोजगार के लिए कॉलेज जाने वाले छात्रों और विकलांग आवेदकों को उनके कार्यस्थल पर 5,000 स्कूटर मुफ्त उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अजमेर के उप निदेशक प्रफुल्ल चंद्र चौबीसा ने बताया कि मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना-2022 के तहत पात्र विकलांग व्यक्तियों को स्कूटी उपलब्ध कराई जाएगी। पहली प्राथमिकता 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग के ऐसे विशेष रूप से योग्य व्यक्तियों के लिए होगी जो स्वरोजगार कर रहे हैं और किसी भी विश्वविद्यालय से संबद्ध सरकारी या मान्यता प्राप्त कॉलेज स्तर के संस्थान में पढ़ रहे हैं। द्वितीय प्राथमिकता में पात्र होने की स्थिति में योजनान्तर्गत कुल निर्धारित स्कूटरों में से उपलब्ध शेष रहने की स्थिति में 45 वर्ष तक की आयु के विशेष रूप से योग्य आवेदकों को द्वितीय प्राथमिकता में सम्मिलित किया जायेगा।
यह भी आवश्यक होगा
आवेदक अजमेर जिले का मूल निवासी होना चाहिए।
मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी 40 प्रतिशत या अधिक विकलांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए।
वाहन चलाने के लिए आवेदक के ड्राइविंग लाइसेंस की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी।
18 वर्ष से कम आयु के आवेदकों के पास बिना गियर के गाड़ी चलाने का लाइसेंस होना चाहिए।
आवेदक द्वारा महाविद्यालय के प्राचार्य या संस्थान के प्रमुख से नियमित अध्ययन का प्रमाण आवेदन की तिथि से एक माह से अधिक पुराना होना चाहिए।
रोजगार के लिए विशेष योग्यता वाले आवेदकों को नियोक्ता द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
विशेष व्यक्ति पेंशन प्राप्त करने वाले आवेदकों को आय प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है। उनके आवेदन के साथ पेंशन का पीपीओ संलग्न किया जाएगा।
पेंशन नहीं लेने वाले अलग-अलग विकलांग व्यक्तियों के माता-पिता, अभिभावकों और स्वयं की वार्षिक संयुक्त आय 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवेदक को आवेदन के साथ अपनी विकलांगता दर्शाने वाला एक फोटोग्राफ प्रस्तुत करना होगा।
आवेदक को एक हलफनामा भी देना होगा कि उसने भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा पूर्व में चलाई गई किसी भी योजना के तहत मोटर चालित ट्राइसाइकिल या स्कूटी वाहन का अधिग्रहण नहीं किया है।
आयु के संबंध में स्वप्रमाणित दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
ऐसे करें अप्लाई
इस योजना के तहत पात्र विशेष रूप से योग्य व्यक्ति ई-मित्र के माध्यम से वांछित दस्तावेजों के साथ एसजेएमएस डीएसएपी आइकन पर जाकर एसएसओ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जिला कार्यालय, शास्त्रीनगर, अजमेर से संपर्क किया जा सकता है।


Tags:    

Similar News

-->