कोर्ट ने दिया आदेश: पति देगा पत्नी को 4 हजार रुपए मासिक भरण पोषण
पत्नी को 4 हजार रुपए मासिक गुजारा भत्ता देने का आदेश
जोधपुर: पश्चिमी राजस्थान में अट्टा-साटा विवाह के कुछ समय बाद वैचारिक मतभेद और अन्य विवादों के कारण बड़ी संख्या में मामले अदालतों में पहुंच रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में फैमिली जज जोधपुर नंबर 1 मुजफ्फर चौधरी ने पत्नी को 4 हजार रुपए मासिक गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है।
ओसियां निवासी गुड्डी की शादी 4 मई 2018 को बालेसर निवासी मदन से हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी. आटा-सटा प्रथा के तहत गुड्डी के ताऊ के लड़के की शादी पति की बहन से की जाती थी। शादी के कुछ समय बाद गुड्डी को ससुराल वालों ने दहेज की मांग करते हुए और अनपढ़ होने का आरोप लगाते हुए घर से निकाल दिया। गुड्डी की ओर से वकील हेमंत बवेजा ने फैमिली कोर्ट में परिवाद दायर कर कहा कि उनके पति खेती से अच्छी कमाई कर लेते हैं. पति ने पत्नी पर बेरोजगार होने और वैवाहिक जीवन नहीं निभाने का आरोप लगाया. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और पत्नी को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया।