Baran: PM अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना एससी-एसटी के नागरिक ऋण हेतु आवेदन करें

Update: 2024-08-01 11:09 GMT
Baran बारां। राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि0, जयपुर के निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-एजेएवाई) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों, समूह को स्वरोजगार के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाये जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने है।
परियोजना प्रबंधक ने बताया कि पीएम-जेएवाई योजना के अन्तर्गत बैंकों, बैंकिंग संस्थाओं के द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियां, समूहां को शहरी पोप, ग्रामीण पोप, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, डेयरी योजना एवं मुद्रा योजना के माध्यम से स्वरोजगार हेतु किये जाने वाले कार्यों यथा फूड प्रोसेसिंग, हेण्डीक्रॉफट, सेवा उद्योग एवं व्यवसाय (किराना दुकान, मोबाईल रिपेयर, टेन्ट हाउस, कम्प्यूटर जॉब वर्क, स्टेशनरी शॉप, डेयरी कार्य, फर्नीचर दुकान, लुहारी कार्य, जनरल सामान दुकान, टू व्हीलर रिपेयर, फल-सब्जी दुकान, चर्म व्यवसाय, बैकरी, सिलाई, ब्यूटी पार्लर, रेडिमेड गारमेन्ट, किरयाना खुदरा दुकान आदि) हेतु ऋण उपलब्ध करवाये जाने पर परियोजना लागत का 50 प्रतिशत या 50000 रूपये जो भी कम हो तक का अनुदान कार्यालय अनुजा निगम के माध्यम से सीधे ही लाभार्थी के बैंक खाते मे हस्तान्तरित किया जायेगा।
पीएम-एजेएवाई योजना मे लाभ प्राप्त करने हेतु अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति, समूह कार्यालय परियोजना प्रबन्धक राजस्थान अनुजा निगम, से निःशुल्क आवेदन पत्र प्राप्त कर सकता है। आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेजों (अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक पास बुक, वार्षिक आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आदि) के साथ पूर्ण कर सीधे ही कार्यालय में जमा कराये जा सकते हैं।
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