जल प्रभार शुल्क के पेटे बकाया राशि पर ब्याज एवं पेनल्टी 31 मई तक एकमुश्त जमा करने पर शत -प्रतिशत छूट

Update: 2024-03-16 05:14 GMT
जयपुर  । राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर प्रदेश की समस्त नगरीय एवं ग्रामीण पेयजल योजनाओं के समस्त श्रेणी के उपभोक्ताओं के 1 मार्च, 2023 तक के बकाया जल प्रभार शुल्क के पेटे बकाया राशि पर ब्याज एवं शास्ति आगामी 31 मई तक एकमुश्त जमा कराए जाने पर शत- प्रतिशत छूट प्रदान की है।
आदेशानुसार 31 दिसंबर, 2023 के बाद से आदेश जारी होने तक निस्तारित मामलों को दोबारा नहीं खोला जाएगा।
Tags:    

Similar News

-->