Punjab.पंजाब: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सस्पेंड पंजाब पुलिस DIG हरचरण सिंह भुल्लर की उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने आय से ज़्यादा संपत्ति के मामले में उनके खिलाफ दर्ज दो FIR में CBI जांच पर रोक लगाने की मांग की थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट भुल्लर द्वारा दायर इसी तरह की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। भुल्लर ने हाई कोर्ट के 4 दिसंबर के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें CBI की कार्यवाही पर रोक लगाने की अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया गया था और उनकी याचिका पर सुनवाई जनवरी तक के लिए टाल दी गई थी। जब भुल्लर का प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर वकील विक्रम चौधरी ने अंतरिम राहत पर फैसला करने के लिए निर्देश देने की मांग की, तो CJI कांत ने कहा, "बेहतर होगा कि हम अपना मुंह न खोलें। हमसे कड़ी टिप्पणियां न करवाएं।"
चौधरी ने कहा कि हाई कोर्ट ने अंतरिम राहत की प्रार्थना पर विचार किए बिना मामले को एक महीने के लिए टालकर गलती की है। उन्होंने कहा कि यह ऐसा मामला है जहां CBI ने दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट (DSPE) एक्ट का उल्लंघन करते हुए गलत तरीके से अधिकार क्षेत्र संभाला है, क्योंकि CBI के लिए राज्य की सहमति पहले ही वापस ले ली गई है। सीनियर वकील ने कहा, "CBI चुपके से पंजाब में घुस गई है और DSPE एक्ट की धारा 6 का उल्लंघन किया है," उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने अंतरिम राहत न देने का कोई कारण नहीं बताया, सिवाय इसके कि वह मामले की सुनवाई कर रहा है। CBI की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि भुल्लर को रेगुलर जमानत नहीं दी गई है।
जब बेंच ने यह साफ कर दिया कि वह हाई कोर्ट के सामने चल रही कार्यवाही में दखल नहीं देगी और याचिका खारिज कर देगी, तो चौधरी ने हाई कोर्ट के सामने उपलब्ध उपायों का लाभ उठाने के लिए याचिका वापस लेने का फैसला किया। 16 अक्टूबर को, CBI ने भुल्लर को एक अन्य व्यक्ति के साथ 8 लाख रुपये की रिश्वत से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया था। उसने दावा किया था कि भुल्लर के घर पर छापेमारी के दौरान लगभग 5 करोड़ रुपये नकद, 1.5 किलोग्राम गहने, अचल संपत्तियों के दस्तावेज, दो लग्जरी वाहनों की चाबियां, 22 लग्जरी घड़ियां, लॉकर की चाबियां, 40 लीटर आयातित शराब और हथियार, जिसमें एक डबल-बैरल बंदूक, एक पिस्तौल, एक रिवॉल्वर और एक एयरगन शामिल है, साथ ही गोला-बारूद भी बरामद किया गया था। भुल्लर को मोहाली में उनके ऑफिस से गिरफ्तार किया गया। यह गिरफ्तारी फतेहगढ़ साहिब के मंडी गोबिंदगढ़ के एक कबाड़ी वाले की शिकायत के बाद हुई, जिसने पुलिस अधिकारी पर 2023 में अपने खिलाफ दर्ज FIR को "सुलझाने" के लिए हर महीने पैसे मांगने का आरोप लगाया था।
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