ट्रान्सफर लागू न होने वाले अध्यापकों को मिली राहत, जानें क्या है आदेश

अध्यापकों को मिली राहत

Update: 2022-06-01 11:56 GMT
लुधियाना: साल 2021 के दौरान शिक्षा विभाग द्वारा ऑनलाइन टीचर ट्रांसफर पॉलिसी 2019 के तहत विभिन्न पडावों में अध्यापकों की आनलाइन ट्रांसफर की गई थी। इन ट्रान्सफर्स को लागू करने के लिए विभाग द्वारा 50% से कम स्टाफ होने की सूरत में अध्यापकों को रिलीव न करने के आदेश जारी किए गए थे, जिसके चलते बदली होने के उपरांत भी कई अध्यापकों की ट्रांसफर लागू नहीं हो सकी।
विभाग द्वारा इस पर विचार करते हुए फैसला लिया गया है कि 50% स्टाफ वाली शर्त के कारण जिन अध्यापकों की ट्रांसफर लागू नहीं हुई है, उनकी ट्रांसफर लागू कर दी जाए और उसके बाद मौजूदा जिस स्टेशन पर अध्यापक काम कर रहा है अर्थात जहां से बदली हुई है, वहां पर डेपुटेशन पर हाजिर करवाया जाए। अध्यापक की बदली जहां से हुई है, उसे स्टेशन पर ट्रांसफर के लिए/नई भर्ती के लिए /पदोन्नति के उपरांत स्टेशन अलॉट करने के समय रिक्त दिखाए जाएंगे। जैसे ही बदली/नई भर्ती/ पदोन्नति के माध्यम से कोई अध्यापक़ उपस्थित होता है तो संबंधित अध्यापक को फारिग कर दिया जाएगा।
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