पंजाब Punjab : राज्य में संसदीय चुनाव Parliamentary elections संपन्न होने के कुछ दिनों बाद राज्य चुनाव आयोग ने आगामी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद चुनावों में उपयोग के लिए मतदाता सूचियों के संशोधन के लिए सभी उपायुक्त-सह-जिला चुनाव अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।
राज्य के सभी उपायुक्त-सह-जिला चुनाव अधिकारियों को शुक्रवार को लिखे पत्र में राज्य चुनाव आयुक्त राज कमल चौधरी ने कहा कि आयोग ने राज्य में ग्राम पंचायत चुनावों के लिए मतदाता सूचियों की तैयारी के लिए मुख्य चुनाव अधिकारी, पंजाब से 1 जनवरी, 2023 की अर्हता तिथि वाला डाटा बेस प्राप्त किया था, जो पहले 31 दिसंबर, 2023 तक कराए जाने थे। हालांकि, प्रशासनिक कारणों से ये चुनाव नहीं कराए जा सके।
आयोग ने कहा कि अब लोकसभा चुनाव संपन्न होने के साथ ही ग्रामीण निकायों के चुनावों के लिए मतदाता सूचियों Voter lists का संशोधन करने की आवश्यकता है। राज्य में 13,241 ग्राम पंचायतें, 22 जिला परिषदें और 152 पंचायत समितियां हैं। पिछले साल 10 अगस्त को पंजाब के वित्त आयुक्त डीके तिवारी और ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर सभी ग्राम पंचायतों, जिला परिषदों और पंचायत समितियों को भंग कर इन ग्रामीण निकायों के चुनाव करवाए थे।
ग्रामीण निकायों को भंग करने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। पिछले साल 31 अगस्त को राज्य सरकार ने अधिसूचना वापस ले ली थी। ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के सूत्रों से पता चला है कि माना जा रहा है कि धान की बिजाई पूरी होने के बाद और फसल की कटाई से पहले जुलाई-अगस्त महीने में ग्रामीण निकायों के ये चुनाव करवाए जाएंगे।