Punjab.पंजाब: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (POCSO), तरनतारन सिंह बिंद्रा ने 2021 में अपनी नाबालिग सौतेली बेटी के साथ बार-बार बलात्कार करने वाले एक व्यक्ति को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने पीड़िता को 5 लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।
रिछपाल सिंह ने 2021 में अपनी 14 वर्षीय सौतेली बेटी के साथ कथित तौर पर शारीरिक संबंध बनाए। लड़की की मां ने एफआईआर में आरोप लगाया कि उसका दूसरा पति रिछपाल सिंह उसकी बेटी के साथ उस समय बलात्कार करता था जब वह किन्नू के बागों में मजदूरी करने जाती थी। पीड़िता उसके पहले पति की बेटी है। फाजिल्का जिले के अबोहर उपमंडल के खुइयां सरवर थाने में 27 मई, 2021 को आईपीसी की धारा 376 और पोक्सो अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था।