Punjab : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य को नोटिस जारी करते हुए पूर्व सांसद एवं अजीत ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन्स के प्रबंध संपादक बरजिंदर हमदर्द की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यह मामला सतर्कता ब्यूरो द्वारा दर्ज धोखाधड़ी एवं भ्रष्टाचार के मामले में दर्ज किया गया है।
जस्टिस विनोद एस भारद्वाज का निर्देश कम से कम 18 जुलाई तक लागू रहेगा। यह मामला जालंधर में जंग-ए-आजादी स्मारक के निर्माण एवं संचालन से संबंधित है। हमदर्द का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस चीमा, आर कार्तिकेय एवं अर्शदीप सिंह चीमा ने किया।
जस्टिस भारद्वाज ने सीबीआई को भी नोटिस जारी किया। हमदर्द ने अन्य बातों के अलावा मामले को सीबीआई जैसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंपने की मांग की थी। उनका तर्क था कि उन्हें "झूठे विवाद में घसीटा जा रहा है।" हमदर्द ने तर्क दिया कि यह उन्हें सरकारी दबाव के आगे झुकने और उनके पेड न्यूज़/विज्ञापनों को “समाचार लेखों के रूप में प्रकाशित करने और इस तरह राज्य द्वारा गलत सूचना फैलाने और मतदाताओं को प्रभावित करने के प्रयास में अपनी नैतिकता को त्यागने के लिए मजबूर करने के लिए” था।
हमदर्द ने कहा कि तत्कालीन सीएम प्रकाश सिंह बादल ने पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में उनके कद और महाभियोग योग्य प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए उन्हें जंग-ए-आज़ादी स्मारक का हिस्सा बनने का सम्मान देना उचित समझा। “याचिकाकर्ता ने इस पर सहमति जताई और अपनी पेशेवर बाधाओं के बावजूद अथक परिश्रम किया और राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में पंजाब स्वतंत्रता आंदोलन स्मारक के निर्माण में सफल रहे। हालांकि, वर्तमान सरकार ने याचिकाकर्ता को निशाना बनाना शुरू कर दिया है ताकि वह अपने निजी हिसाब से स्मारक के निर्माण और संचालन में एक घुमंतू जांच करके याचिकाकर्ता को निशाना बना सके और बाहरी विचार के लिए अवैध रूप से निशाना बना सके।”