Punjab: अमरूद बाग घोटाले में 9.87 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क

Update: 2025-09-11 07:11 GMT
Punjab.पंजाब: मोहाली के कुख्यात अमरूद बाग मुआवजा घोटाले में आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जाँच करते हुए, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर क्षेत्रीय कार्यालय ने उनकी 9.87 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों और शेयरों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। ये संपत्तियाँ मास्टरमाइंड विकास भंडारी, उनकी पत्नी रितिका भंडारी, भूपिंदर सिंह, करम सिंह और गुरदीप सिंह की हैं। ईडी ने पंजाब सतर्कता ब्यूरो द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर जाँच शुरू की थी।
अब तक की ईडी जाँच से पता चला है कि निजी व्यक्तियों ने, सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से, मोहाली में एयरोट्रोपोलिस आवासीय परियोजना की स्थापना के लिए ग्रेटर मोहाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण (जीएमएडीए) द्वारा अधिग्रहित की जाने वाली भूमि पर मौजूद दिखाए गए अमरूद के बागों के बदले गलत मुआवजा प्राप्त किया। अधिकतम मुआवजा पाने के लिए, पेड़ों का घनत्व अधिक दिखाया गया और अधिक मुआवजा पाने के लिए उनकी उम्र में हेरफेर किया गया। निजी व्यक्तियों ने राजस्व और बागवानी अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके राजस्व रिकॉर्ड में हेराफेरी की और अनुकूल रिपोर्ट तैयार कर ली। ईडी की विज्ञप्ति में कहा गया है, "ऐसी आपराधिक गतिविधियों के ज़रिए, आरोपियों ने करोड़ों रुपये की आपराधिक आय अर्जित की।"
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